एक आरोपी से .32 बोर की पिस्टल व जिंदा कारतूस, दूसरे के कब्जे से अवैध चाकू बरामद
गौतमबुद्धनगर, 8 अगस्त 2026। थाना बादलपुर पुलिस ने घर पर फायरिंग कर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक .32 बोर की पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक अवैध चाकू बरामद किया है।
घर पर फायरिंग और धमकी देने का था आरोप
पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त 2026 को वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर पर फायरिंग करने, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बादलपुर में मु0अ0सं0 218/2026 पंजीकृत किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की।
रेलवे लाइन के पास से दबोचे गए दोनों आरोपी
पुलिस ने बताया कि 8 अगस्त 2026 को थाना बादलपुर पुलिस टीम ने प्रकाश में आए अभियुक्त अनुराग उर्फ छोटू और शिवम उर्फ भूरा को वायु एन्क्लेव-1 में रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया।
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तलाशी के दौरान अभियुक्त अनुराग उर्फ छोटू के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक .32 बोर पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं अभियुक्त शिवम उर्फ भूरा के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया।
बरामदगी के आधार पर पुलिस द्वारा संबंधित मुकदमों में शस्त्र अधिनियम की धाराओं की बढ़ोतरी की गई है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
1. अनुराग उर्फ छोटू पुत्र कैलाश, निवासी वायु एन्क्लेव-1, खेड़ा धर्मपुरा, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।
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2. शिवम उर्फ भूरा पुत्र जगदीश, निवासी सिद्ध बाबा मंदिर, आर.के. स्वीट्स के पास, थाना बादलपुर, उम्र करीब 20 वर्ष। मूल निवासी ग्राम अलीनगर, पोस्ट भदेशी कोल, थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़।
पंजीकृत अभियोग
- मु0अ0सं0 218/2026: धारा 109(1), 351(2), 352, 125 बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर — अभियुक्त अनुराग व शिवम।
- मु0अ0सं0 220/2026: धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर — अभियुक्त शिवम।
बरामदगी
- अभियुक्त अनुराग उर्फ छोटू से एक .32 बोर पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस।
- अभियुक्त शिवम उर्फ भूरा से एक अवैध चाकू।






