गौतमबुद्धनगर के पेट्रोल पंपों पर मोबाइल ऐप से होगी वाहनों की जांच, वाहन स्वामियों से प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट कराने की अपील
गौतमबुद्धनगर, जिला पूर्ति अधिकारी गौतमबुद्धनगर निलेश उत्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध पी.यू.सी.सी. (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र) वाले वाहनों को पेट्रोल एवं डीजल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर के भीतर स्थित पेट्रोल एवं डीजल पंपों पर आने वाले वाहनों में वैध पी.यू.सी.सी. प्रमाण-पत्र की जांच की जाएगी।
मोबाइल ऐप से होगी वाहनों की जांच
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि विभागीय अभियान के तहत जनपद गौतमबुद्धनगर के सभी पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों की मोबाइल ऐप के माध्यम से जांच की जाएगी। वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता से संबंधित जानकारी परिवहन विभाग के साथ साझा की जाएगी।
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इस अभियान के लिए जनपद के पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा अपने स्टाफ के मोबाइल फोन में संबंधित ऐप डाउनलोड कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वाहनों की जांच क्रमशः प्रारंभ की जा रही है।
वाहन स्वामियों से PUCC अपडेट कराने की अपील
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUCC) समय से बनवा लें या उसका नवीनीकरण करा लें, ताकि 1 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल-डीजल लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहन स्वामियों के पास वैध पी.यू.सी.सी. प्रमाण-पत्र नहीं होगा, उन्हें 1 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल एवं डीजल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
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प्रशासन ने वाहन स्वामियों से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और अपने प्रदूषण प्रमाण-पत्र को अद्यतन रखने की अपील की है।


