ग्रेटर नोएडा के 4,500 से अधिक किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का रास्ता साफ
GBN एक्स्प्रेस न्यूज देवेंद्र सिंह भाटी
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2002 से 2013 के बीच क्रय/अधिग्रहित भूमि के किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, ₹500 करोड़ से अधिक के भुगतान की तैयारी
ग्रेनो प्राधिकरण की पहल पर शासनादेश जारी, लंबे समय से लंबित किसानों की मांग पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
ग्रेटर नोएडा, 5 अक्टूबर 2026। ग्रेटर नोएडा के उन किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिनकी भूमि वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय अथवा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी निर्देश के बाद अब ऐसे किसानों को भी मूल प्रतिकर की 64.7 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पहल पर शासन ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण अब संबंधित किसानों के मामलों की जांच, पात्रता और लागू नियमों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगा। इस व्यवस्था से लगभग 4,500 से अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।
प्राधिकरण के अनुसार, इस फैसले के लागू होने पर किसानों को 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे लंबे समय से अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को भी मिलेगा लाभ
बताया गया है कि वर्ष 2002 से 2013 के बीच जिन किसानों की भूमि क्रय या अधिग्रहित की गई थी, उनमें कुछ किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने अथवा न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा पाने के कारण 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के लाभ से वंचित रह गए थे। अब शासन के निर्देश के बाद ऐसे पात्र किसानों के मामलों पर भी नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2002 से 2013 के मध्य क्रय/अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में योजित गजराज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन किसानों को भी अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया था, जिन्हें किसी कारणवश यह लाभ नहीं मिल सका।
शासन ने प्राधिकरण को नियमानुसार निर्णय लेने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन के निर्देश के अनुसार, वर्ष 2002 से 2013 के मध्य भूमि क्रय अथवा अधिग्रहित किए जाने के बावजूद जिन किसानों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं दिया गया है, ऐसे किसानों को मूल प्रतिकर की 64.70 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने के संबंध में प्राधिकरण नियमानुसार निर्णय ले सकता है।
कई जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया था किसानों का मुद्दा
अतिरिक्त प्रतिकर के आदेश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, स्थानीय सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह तथा दादरी विधायक तेजपाल नागर की भूमिका का उल्लेख किया गया है। किसानों के इस लंबे समय से लंबित मुद्दे को शासन स्तर तक पहुंचाने और समाधान की दिशा में पहल किए जाने से अब प्रक्रिया आगे बढ़ने की स्थिति बनी है।
जांच के बाद पात्र किसानों को मिलेगा अतिरिक्त प्रतिकर
शासनादेश के आधार पर अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संबंधित किसानों के प्रकरणों की जांच, अभिलेखों के सत्यापन और पात्रता का परीक्षण करेगा। नियमानुसार पात्र पाए जाने वाले किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
प्राधिकरण की इस पहल के बाद लंबे समय से अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे किसानों में राहत की उम्मीद है। करीब 4,500 से अधिक किसानों से जुड़े इस मामले में अब शासन के निर्देश के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।


