सरकारी योजना के तहत ₹2,500 दिलाने का झांसा देकर बढ़ाई थी जान-पहचान, परिजनों को बातों में उलझाकर बच्चे को ले गई थी महिला
नोएडा। थाना फेस-2 पुलिस ने अस्पताल से तीन दिन के नवजात शिशु के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले में एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की स्कूटी भी बरामद की है। सकुशल बरामद नवजात शिशु को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
सरकारी योजना के नाम पर बढ़ाई जान-पहचान
पुलिस के अनुसार, 6 अक्टूबर 2026 को वादी की पत्नी ने भंगेल स्थित एक अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। 8 अक्टूबर की शाम एक अज्ञात महिला अस्पताल पहुंची और सरकारी योजना के तहत ₹2,500 दिलाने का झांसा देकर नवजात की मां और उसकी नानी से जान-पहचान बढ़ाई। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर की सुबह महिला दोबारा अस्पताल आई और बच्चे को दुलारने लगी। इसी दौरान उसने परिजनों को बातचीत में उलझाया और कथित तौर पर धोखे से नवजात शिशु को अपने साथ लेकर चली गई।
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सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इंटेलिजेंस से मिली सफलता
नवजात के अपहरण की सूचना मिलने पर थाना फेस-2 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के 8 घंटे के भीतर नवजात को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने एनएसईजेड मेट्रो स्टेशन के पास से आरोपी महिला उपासना पत्नी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।
बहन को बच्चा देने के उद्देश्य से ले जाने की बात कही
पुलिस पूछताछ के अनुसार, आरोपी महिला उपासना ने बताया कि उसकी बहन की कोई संतान नहीं है। इसी वजह से वह अपनी बहन को बच्चा देने के उद्देश्य से नवजात को अस्पताल से लेकर गई थी। पुलिस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा रही है।
आरोपी महिला का विवरण
गिरफ्तार महिला की पहचान उपासना पत्नी सोनू कुमार, निवासी ग्राम बावली, थाना बड़ौत, जिला बागपत और वर्तमान निवासी ग्राम भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 26 वर्ष के रूप में हुई है।
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मुकदमा और बरामदगी
पुलिस ने इस मामले में थाना फेस-2 पर मुकदमा अपराध संख्या 468/2026, धारा 318(4)/137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।
बरामदगी में नवजात शिशु, जिसे सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी शामिल है। स्कूटी को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया है।


