वर्ष 2021 में ताऊ की हत्या के मामले को लेकर थी रंजिश, साजिश रचने और आरोपियों को भगाने में सहयोग करने का आरोप; पहले दो आरोपी जा चुके हैं जेल
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के थाना जेवर पुलिस ने इमरान हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या की साजिश रचने, षड्यंत्र में शामिल होने, वारदात को अंजाम देने में सहयोग करने और आरोपियों को भगाने में भूमिका निभाने का आरोप है। मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
नगला तिराहे से हुई गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 को वादी ने थाना जेवर में शिकायत दर्ज कराई थी कि जान मोहम्मद और इदरीश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते उसके भाई इमरान (करीब 36 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना जेवर में मुकदमा संख्या 332/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
15 अक्टूबर को स्थानीय खुफिया सूचना और बीट पुलिसिंग की मदद से पुलिस ने झाझर रोड स्थित नगला तिराहे से चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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गिरफ्तार आरोपियों के नाम
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
- इब्राहिम पुत्र सईद, उम्र करीब 48 वर्ष।
- रिजवान पुत्र इब्राहिम।
- समरीन पुत्री यूसुफ, उम्र करीब 21 वर्ष।
- मुस्कान पत्नी फैजान, उम्र करीब 22 वर्ष।
चारों आरोपी कस्बा जहांगीरपुर के मोहल्ला व्यापारियान, थाना जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर के निवासी बताए गए हैं।
वर्ष 2021 की हत्या से जुड़ी थी पुरानी रंजिश
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वर्ष 2021 में उनके ताऊ की हत्या के मामले में मृतक इमरान भी शामिल था। इसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इमरान की हत्या की गई। पुलिस मामले में आरोपियों की भूमिका और घटनाक्रम के संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
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दो आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पहले जान मोहम्मद उर्फ जामा, निवासी कस्बा जहांगीरपुर, थाना जेवर, और इदरीश पुत्र सतवीर, निवासी ग्राम चांचली, थाना जेवर, को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब चार और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।
मामले का विवरण: थाना जेवर में मुकदमा संख्या 332/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 3(5) और 61(2) के तहत पंजीकृत है।


